उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, आपको सबसे पहले PMAY (ग्रामीण) की आधिकारिक वेबसाइट https://pmaymis.gov.in/ पर जाना होगा और वहां "नागरिक मूल्यांकन" अनुभाग में जाकर "3 घटकों के अंतर्गत लाभ" का चयन करना होगा.
आवेदन प्रक्रिया
- PMAY (ग्रामीण) की आधिकारिक वेबसाइट https://pmaymis.gov.in/ पर जाएँ.
- वेबसाइट पर "नागरिक मूल्यांकन" अनुभाग तक स्क्रॉल करें.
- ड्रॉप-डाउन मेनू से "3 घटकों के अंतर्गत लाभ" का चयन करें.
- आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें.
- आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें.
- सभी जानकारी भरने और दस्तावेजों को संलग्न करने के बाद, आवेदन जमा करें.
- अन्य महत्वपूर्ण जानकारी:
- पात्रता: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और जरूरतमंद लोग आवेदन कर सकते हैं.
- ऋण सुविधा: पात्र लाभार्थियों को उनके पक्के मकान के निर्माण के लिए 3% कम ब्याज दर पर ₹70,000 तक का ऋण उपलब्ध है.
- अधिकतम सब्सिडी: अधिकतम मूल राशि जिसके लिए सब्सिडी का लाभ उठाया जा सकता है वह ₹2,00,000 है.
- संपर्क: यदि आपको किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी की आवश्यकता है, तो आप PMAY (ग्रामीण) की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए संपर्क विवरण के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं.
- प्रबंधन सूचना प्रणाली: https://pmaymis.gov.in
- ईमेल: grievance-pmay@gov.in
- वेबसाइट: https://pmay-urban.gov.in/